Connect with us

ऑटो

Breaking: इस राज्य ने ओला, उबर, रैपिडो को किया बैन, नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई

Karnataka: राज्य परिवहन प्राधिकरण को कुछ समय पहले ओला और उबर के यात्रियों से दो किलोमीटर से कम की सवारी के लिए लगभग 100 रुपये चार्ज करने की कई शिकायतें मिलीं थीं। गौर करने वाली बात ये भी है कि बेंगलुरु में पहले 2 किमी के लिए न्यूनतम ऑटो किराया 30 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपये पहले ही तय किया गया है। इसके बाद भी इस तरह की शिकायतें आये दिन मिल रही थीं।

Published

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो सहित कई बड़े ऐप-आधारित कैब और बाइक एग्रीगेटर्स को राज्य में अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले तीन दिनों के भीतर अपनी सेवाओं को रोकने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने कंपनियों को नोटिस जारी करके चेतावनी दी है। विभाग द्वारा जारी नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है, ‘ऑटो सेवाएं बंद कर दी जानी चाहिए और यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित किराए से ज्यादा किराया नहीं वसूला जाना चाहिए।’

गौरतलब है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण को कुछ समय पहले ओला और उबर के यात्रियों से दो किलोमीटर से कम की सवारी के लिए लगभग 100 रुपये चार्ज करने की कई शिकायतें मिलीं थीं। गौर करने वाली बात ये भी है कि बेंगलुरु में पहले 2 किमी के लिए न्यूनतम ऑटो किराया 30 रुपये और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 15 रुपये पहले ही तय किया गया है। इसके बाद भी इस तरह की शिकायतें आये दिन मिल रही थीं।

राज्य सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को अपना कारोबार बंद करने और पूरे राज्य में अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इसके साथ ही राज्य पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि ये कंपनियां ऑटो-रिक्शा चलाने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हैं क्योंकि यह नियम केवल टैक्सियों के लिए बनाए गए हैं।

बता दें कि लगभग एक महीने पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भारतीय कैब एग्रीगेटर्स (CAs) जैसे Ola, Uber, आदि को चेतावनी दी है और सर्ज प्राइसिंग के कारण राजस्व के बंटवारे के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां तैयार करने के निर्देश दिए थे।

राज्य विभाग की चेतावनी के मुताबिक, सवारी कराने वाले व्यवसायों को जल्द से जल्द ऑटो सेवाओं की पेशकश बंद कर देनी होगी और टैक्सी ग्राहकों से निर्धारित किराए से अधिक शुल्क लेने से भी बचना होगा। इसके साथ ही यदि कोई कम्पनी निर्देश की अवहेलना करती पाई जाती है तो विभाग ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement