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एनजीटी ने 15 साल पुराने वाहनों पर लगाई नो-एंट्री, लगेगा भारी जुर्माना

दिल्ली की सड़को पर 15 साल पुरानी गाड़ी को उतारने से पहले आपको अब दो बार सोचना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 15 साल पुराने वाहनों पर नो-एंट्री लगा दी है। अगर एनजीटी का ये नियम नहीं माना गया तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा।

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़को पर 15 साल पुरानी गाड़ी को उतारने से पहले आपको अब दो बार सोचना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 15 साल पुराने वाहनों पर नो-एंट्री लगा दी है। अगर एनजीटी का ये नियम नहीं मन गया तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा।

दरअसल दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों के ऑपरेशन पर प्रतिबंध है। इसी कड़ी में एनजीटी के सामने इस प्रतिबंध में बदलाव को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर एनजीटी ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यानी अब राजधानी में यह प्रतिबंध बरकरार रहेगा।

प्रतिबंध में बदलाव को लेकर याचिका

एनजीटी में दाखिल की गई याचिका में कोरोना को लेकर दलील दी गई थी। प्रतिबंध के नियमों में बदलाव को लेकर मांग कर रहे पक्ष का कहना था कि वाहनों को अनुमति देने से कोरोना काल में लोगों की मदद होगी। वहीं, इससे वरिष्ठ नागरिकों की जान बचाई जा सकेगी।

15 साल पुराने वाहन पर लगेगा भारी जुर्माना

यह याचिका दिल्ली के रहने वाले वरिष्ठ नागरिक कमल सहाय की तरफ दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई एनजीटी के प्रमुश जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। ऐसे में पीठ की तरफ से वाहनों की अनुमति को मना कर देने के बाद अगर आप 15 साल पुराने वाहन को लेकर सड़कों पर निकलते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी कोरोना काल में भी आप इतनी पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।