नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार की तरफ कुछ राहत भरे फैसले लिए गए हैं। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया। इसमें जीएसटी परिषद ने कोविड राहत चिकित्सा वस्तुओं के दाम में व्यापक कटौती को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थमार्मीटर, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और वैंटिलेटर आदि पर 12 के बजाय पांच प्रतिशत कर लगेगा। वहीं लोगों को राहत देते हुए GST काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा Amphotericin B को कर मुक्त कर दिया है। हालांकि कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी काउंसिल ने 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 44वीं बैठक में यह फैसला लिया गया।
बता दें कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि केंद्र सरकार कोरोना की 75% वैक्सीन की खरीद रही है। उस पर जीएसटी अलग से दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के जरिए आम जनता तक पहुंचाया जाएगा तो वो मुफ्त में होगा। इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि वैक्सीन पर लगने वाली GST को लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और दिल्ली जैसे राज्यों की तरफ से बार-बार मांग की जा रही थी कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी खत्म की जाए।
इसके अलावा GST काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी टैक्स की दरों को कम कर दिया। जिसके बाद अब मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट सस्ती हो जाएंगी। काउंसिल ने इन पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इस कदम के बाद से आम जनता का इलाज में काफी राहत मिलेगी।
बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने सितंबर तक के लिए एंबुलेंस को लेकर लगने वाले टैक्स में भी राहत दी है। जिसमें अब एंबुलेंस पर 28% की जगह 12% जीएसटी लगेगी। इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे जुड़ी अधिसूचना कल तक जारी हो जाएगी।