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TRAI New Tariff: ग्राहकों को मिलेगी महंगे DTH और केबल बिल से मुक्ति, 1 फरवरी से लागू होंगे नए नियम

TRAI New Tariff: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथाॅरिटी ऑफ़ इंडिया नए नियमों के मुताबिक पहले सभी ब्रॉडकास्टर अपने ग्राहकों को 33 फीसदी की छूट दे सकते थे लेकिन अब बदलाव के बाद इस छूट की अधिकतम सीमा 45 फीसदी कर दी गई है।

नई दिल्ली। टीवी के महंगे रिचार्ज बिल से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथाॅरिटी ऑफ़ इंडिया ने नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 को रिवाइज कर दिया। अब ग्राहकों को पहले के जैसे डीटीएच और केबल बिल ज्यादा नहीं देना होगा। इसके लिए नए नियम बनाए गए है जिन्हें फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। नए नियमों को लेकर सूचना भी जारी कर दी गई है। अब 19 रुपये के कम कीमत वाले चैनलों को बुके में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 45 फीसदी तक की छूट भी दी जा सकेगी।

1 फरवरी से लागू होंगे नियम

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथाॅरिटी ऑफ़ इंडिया नए नियमों के मुताबिक पहले सभी ब्रॉडकास्टर अपने ग्राहकों को 33 फीसदी की छूट दे सकते थे लेकिन अब बदलाव के बाद इस छूट की अधिकतम सीमा 45 फीसदी कर दी गई है। यानि ब्रॉडकास्टर अपने पे चैनल का रेट तय करते समय सभी पे चैनलों के एमआरपी के योग से 45 फीसदी ग्राहकों को दे सकता है। इसके अलावा बुके के साथ चैनल की जॉइंट मेम्बरशिप भी होगी। ट्राई का कहना है कि सभी ब्रॉडकास्टर को 6 दिसंबर 2022 का समय दिया गया है। इस समय तक सभी ब्रॉडकास्टर अपने चैनल की भाषा, महीने की एमआरपी, चैनल का नाम, बुके स्ट्रक्चर की रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो इसमे बदलाव भी कर सकते हैं।

उद्योग को मिलेगी मजबूती

ये नियम एक फरवरी से लागू होंगे। यानी अगले साल से आप उन्हीं चैनलों के लिए पैसे पे करेंगे जिन्हें आप देखना चाहते हैं। पहले आपको कुछ चैनलों के लिए पूरा पैकेज लेना पड़ता है जिसमें बाकी चैनलों से कोई लेना-देना नहीं होता है लेकिन पे सभी के लिए करना पड़ता था। अब ग्राहक खुद सिलेक्ट किए हुए बुके या चैनलों के लिए ही पे करेंगे। मामले पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष के. माधवन ने बताया कि ये सब एनटीओ 2.0 उद्योग और ट्राई के सहयोग से हो पाया है। इससे उद्योग को मजबूती मिलेगी।