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Budget 2024, Tax Slab: चुनावी साल के बावजूद भी सरकार ने करदाताओं को लेकर नहीं बरती नरमी, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

Budget 2024, Tax Slab: हालांकि, गत वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सौगातें दीं दी थीं, लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की राहत टैक्स पेयर्स को नहीं दी है। पहले पांच लाख रूपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया है। अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। इसके बाद जिसकी भी सरकार बनती है, उसे पूर्ण बजट पेश करना होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जुलाई में सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। वहीं, आज केंद्रीय मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने देश के विभिन्न तबकों को साधने के मकसद से कई लोकलुभावने वादे किए। ऐसे में इन वादों का जमीनी स्तर पर क्या असर देखने को मिलता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन आइए उससे पहले हम आपको बजट में टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ फैसला लिया गया है, उसके बारे में तफसील से बताते हैं।


आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, बजट पेश होने से पूर्व इस बात की संभावना प्रबल थी कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए करदाताओं को आर्थिक मोर्चे पर राहत देने के मकसद से टैक्स स्लैब में कटौती की जा सकती है, लेकिन वित्त मंत्री ने टैक्स में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया। इस बीच उन्होंने देश के सभी टैक्स पेयर्स का धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने करदाताओं को कहा कि आपके पैसे का सरकार सही जगह पर इस्तेमाल कर रही है। आपके पैसों का इस्तेमाल देश के विकास में हो रहा है, लिहाजा आपको किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, गत वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सौगातें दीं दी थीं, लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की राहत टैक्स पेयर्स को नहीं दी है। पहले पांच लाख रूपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही 50 हजार का स्टैंडर्ड डिसक्शन भी दिया गया था। यही नहीं, सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा के लॉन्ग टर्म के कैपिटल गैन को भी छूट देने का ऐलान किया था। अब इस पर 20 प्रतिशत कर लगता है। आइए, अब आगे आपको नए और पुराने टैक्स स्लैब का पूरा चार्ट दिखाते हैं।