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Go First Airline : गो फर्स्ट एयरलाइन को लेकर सख्त हुआ DGCA, नियमों के तहत जल्द हवाई यात्रियों पैसा लौटाने का आदेश

Go First Airline : डीजीसीए ने नोटिस में गो फर्स्ट ने कहा कि उन्होंने इंसोलवेंसी बैंकरप्टी कोड के सेक्शन 10 के तहत एनसीएलटी के पास एप्लिकेशन डाला है। एयरलाइंस ने 3 मई से तीन दिनों के लिए अपनी उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। और एयरलाइंस एनसीएलटी के आदेश से जो नतीजा सामने आएगा आगे की समीक्षा के बाद निर्णय करेगी। 

नई दिल्ली। इन दिनों तमाम एविएशन कंपनियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। पिछली साल एयर इंडिया को टाटा समूह ने खरीदा था और अब गो फर्स्ट एयरलाइंस पर भी दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी के चलते गो-फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है।। इंजन सप्लायर कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी की तरफ से इंजनों की आपूर्ति न हो पाने के चलते एयरलाइन को अपनी उड़ानों को 9 मई तक के लिए रद्द करना पड़ा है। पहले कंपनी ने फ्लाइट्स को तीन दिन के लिए ही रोका था। गो फर्स्ट एयर लाइंस के सामने इस समय बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हुआ है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीजीसीए ने नोटिस में गो फर्स्ट ने कहा कि उन्होंने इंसोलवेंसी बैंकरप्टी कोड के सेक्शन 10 के तहत एनसीएलटी के पास एप्लिकेशन डाला है। एयरलाइंस ने 3 मई से तीन दिनों के लिए अपनी उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। और एयरलाइंस एनसीएलटी के आदेश से जो नतीजा सामने आएगा आगे की समीक्षा के बाद निर्णय करेगी। इसके साथ ही एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने डीजीसीए को ये भी जानकारी दी कि एयरलाइंस ने 15 मई तक के लिए टिकट सेल्स को सस्पेंड कर दिया है। और जिन यात्रियों ने टिकट बुक कराया है उनका पैसा रिफंड करेगी या फिर यात्रा की डेट को आगे रीशेड्यूल करने का काम करने वाली है।

 

गैर करने वाली बात ये है कि डीजीसीए ने गो फर्स्ट के इस जवाब का अध्ययन करने के बाद मौजूदा रेग्युलेटरी नियमों के तहत यात्रियों का रिफंड तय लास्ट डेट तक जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा DGCA ने कहा कि बगैर सूचना के गो फर्स्ट के उड़ानें रद्द करने के फैसले से यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के प्रयास में लगी हुई है।