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Income Tax: जल्दी भर लीजिए अपना इनकम टैक्स, नहीं तो देना पड़ जाएगा जुर्माना, जानें आखिरी तारीख

21 नवंबर तक इनकम टैक्स पोर्ट्ल पर रजिस्टर्ड यूजर्स में एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिये अबतक 2.66 करोड़ ( 2,66,20,988 ) इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा चुका है, जिसमें 2.33 करोड़ (2,33,93,393) रिटर्न वेरिफाई किया जा चुका है। इनमें से 1.92 करोड़ (1,92,02,184) वेरिफाईड आयकर रिटर्न को प्रोसेस भी किया जा चुका है।

नई दिल्ली।  हम दिसंबर माह में दस्तक दे चुके हैं। इस माह में दस्तक लेते ही अपने कई सारे बदलावों का सामना करना पड़ता है और इन बदलावों के बीच यह महिना साल का आखिरी महिला है, तो  इनकम टैक्स भरने वालों को अपना टैक्स भी भरना होगा। तो इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आपने इस तारीख के बाद अगर इनकम टैक्स भरा तो आपको जुर्माना भरना होगा। इससे पहले इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इसके बाद कुछ गतिविधियों में बाधा होने की वजह से 31  सितंबर तक तारीख को बढ़ा दिया गया था। बता दें कि पोर्टल  में आ रही समस्याओं का ध्यान में रखते हुए इन तारीखों को आगे बढ़ाया जाता रहा था।  अब एक बार फिर से इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक कर दी गई।

जानें, आयकर से कितना संग्रहित हुआ है रिटर्न

21 नवंबर तक इनकम टैक्स पोर्ट्ल पर रजिस्टर्ड यूजर्स में एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिये अबतक 2.66 करोड़ ( 2,66,20,988 ) इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा चुका है, जिसमें 2.33 करोड़ (2,33,93,393) रिटर्न वेरिफाई किया जा चुका है। इनमें से 1.92 करोड़ (1,92,02,184) वेरिफाईड आयकर रिटर्न को प्रोसेस भी किया जा चुका है।

आयकर विभाग ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 22 नवंबर तक 1.11 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,23,667 करोड़ रुपये का रिफंड जारी कर चुका है। जिसमें 41,649 करोड़ रुपये का रिफंड 1.08 करोड़ मामलों में दिया गया है। वहीं 82,018 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड 1,81,218 मामलों में जारी किया जा चुका है।