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Government Scheme: आवारा पशुओं से खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार दे रही 48 हजार रूपये, जानिए कौन सी है ये योजना?

Government Scheme: सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में लगी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारों ओर कांटे वाले तार लगवा सकते हैं।

नई दिल्ली। सरकार गरीबों और किसानों की आय की बढ़ोत्तरी और उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्सर तरह-तरह की योजनाएं लाती रहती है। इसके साथ ही समय-समय पर आवश्यकतानुसार उन योजनाओं में फेरबदल भी करती रहती है। ऐसी ही योजनाओं में से एक योजना है तारबंदी योजना। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में लगी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारों ओर कांटे वाले तार लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकार किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से सब्सिडी प्रदान करती है। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है। तारबंदी योजना के अंतर्गत किसानों को 48 हजार तक का खर्च सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है। बाकी का खर्च किसानों को देना पड़ता है। राजस्थान की गहलोत सरकार फसल सुरक्षा मिशन के तहत नील गाय और आवारा पशुओं से फसलों के बचाव के लिए खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए सब्सिडी के तौर पर 40 हजार रुपये प्रदान कर रही है। वहीं, लघु और सीमांत किसानों को कुल 48 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान कर रही है।

इस योजना का लाभ लेने की पात्रता?

तारबंदी योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास कम से कम 1.5 हैक्टेयर यानी 6 बीघा कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा सामूहिक रूप से भी 2 या उससे अधिक किसानों के नाम एक ही स्थान पर कम से कम 1.5 हैक्टेयर यानी 6 बीघा जमीन होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

1. 6 महीने से पहले की नवीनतम जमाबंदी

2.तारबंदी करवाने वाले खेतों का नक्शा

3.जनाधार कार्ड (इसमें बैंक खाता एवं कृषक श्रेणी लघु और सीमांत अपडेट होना अनिवार्य है)

4.आधार कार्ड

5.एक रंगीन फोटो

आवेदन कैसे करें?

लाभार्थी किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें लाभार्थी किसानों का चयन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाता है।