नई दिल्ली। सोना यानी गोल्ड खरीदना महिलाओं को काफी पसंद होता है। जब भी घर में कोई त्यौहार, शादी या खास मौका होता है तो महिलाएं इस मौके को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए गोल्ड की खरीदारी जरूर करती हैं। गोल्ड की खरीदारी के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। एक तरफ जहां महिलाएं गोल्ड के आभूषणों की खरीदी कर अपनी सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो वहीं, यही सोना बाद में जरूरत के काम भी आता है। अगर आपको कोई लोन लेना हो तो आप उस लोन की कीमत के बराबर अपना गोल्ड गिरवी रखकर रकम प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा गोल्ड में किया गया निवेश आपको हमेशा ही मुनाफा देता है क्योंकि इसकी कीमत में हर दिन के साथ बढ़ती ही जाती है। गोल्ड के इन्हीं सब फायदों की वजह से बड़े-बुजुर्ग भी हमेशा से इसमें निवेश के लिए सलाह देते रहते है।
हालांकि अगर आपके पास भी गोल्ड के आभूषण या सामान रखा हुआ है तो आपको एक बात जरूर जान लेने की जरूरत है। दरअसल, सरकार ने गोल्ड की बिक्री पर नया नियम लगा दिया है। अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो आप अपने गोल्ड को फिर बेच नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं सरकार का गोल्ड को लेकर नया नियम क्या है…
क्या है गोल्ड को लेकर सरकार का नया नियम
सरकार ने गोल्ड की बिक्री को लेकर जो नया नियम जारी किया है उसके तहत ज्वैलरी में छह अंकों का हॉलमार्क होना जरूरी होगा। अगर आपके पास ऐसी ज्वैलरी है जिसपर 6 अंकों वाला हॉलमार्क नहीं है तो आप इसे अगले महीने यानी 1 अप्रैल 2023 से बेच नहीं पाएंगे। सरकार ने जिस 6 अंकों वाले हॉलमार्क को अनिवार्य किया है वो अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) है। इसके बिना अब आप अगले महीने 1 तारीख से कोई भी गोल्ड का सामान नहीं बेच पाएंगे।
क्या है ये HUID और क्यों किया गया है लागू
गोल्ड की ज्वैलरी और सामानों पर 6 अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) होने से इसकी सत्यता की पहचान तो मिलेगी ही साथ ही इसकी सहायता से खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से गोल्ड की खरीदारी के वक्त होने वाली धोखाधड़ी भी कम होगी। इससे लोगों का गोल्ड को लेकर विश्वास और भी बढ़ेगा। यही वजह है कि सरकार ने इस 6 अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (HUID) को अनिवार्य कर दिया है।