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ITR Filing Deadline: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख पर आया बड़ा अपडेट, सरकार ने बताई डेडलाइन

ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अधिकांश लोग अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तकरीबन अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगो ने ITR फाइल कर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अधिकांश लोगों की सोच है कि तारीख टल जाएगी।इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अधिकांश लोग अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तकरीबन अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगो ने ITR फाइल कर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अधिकांश लोगों की सोच है कि तारीख टल जाएगी। मगर इस बार तस्वीर साफ है और डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो जल्द-जल्द से भर दें। थोड़ी से भी देरी न करें। क्योंकि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन (ITR Filing Deadline) में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कई करदाताओं (Taxpayers) ने ये सोचकर अपना आईटीआर फाइल (ITR Filing) इसलिए नहीं किया है कि उन लोगों को उम्मीद है कि बीते सालों की तरह इस बार भी केंद्र सरकार डेडलाइन (ITR Filing Deadline Extension) की तारीख बढ़ाएगी। लेकिन अब आईटीआर फाइल पर सरकार का जवाब आया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जानकारी राजस्व सचिव तरुण बजाज ने खुद दी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और सरकार ने साफ कर दिया है कि इस डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा।

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इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, अधिकांश लोग अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। तकरीबन अब 2 करोड़ से ज्यादा लोगो ने ITR फाइल कर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अधिकांश लोगों की सोच है कि तारीख टल जाएगी। मगर इस बार तस्वीर साफ है और डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी देना पड़ सकता है।

31 जुलाई से पहले भरें इनकम टैक्स –

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। यदि आप आखिरी तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनाल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा।