GST पर आयोजित हुआ मेगा-सेमिनार, ये हैं जीएसटी पंजीकरण के लाभ

स्वाभाविक है कि जितने अधिक व्यापारी जीएसटी पंजीकरण लेंगे, कर-संग्रह भी बढ़ेगा और कर- संग्रह में वृद्धि जनता के कल्याण में और अवसंरचनात्मक विकास में प्रयोग होगा। इसलिए विकास की गंगा बहाने के लिए आवश्यक है कि पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़े। इसी उद्देश्य से जीएसटी पंजीकरण कैम्प, सेमीनार व गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

Avatar Written by: November 17, 2021 2:05 pm

आज वाणिज्य कर विभाग के द्वारा चलाए जा रहे जीएसटी पंजीकरण अभियान के तहत खण्ड- 12 के डिप्टी कमिश्नर धर्मेन्द्र चौधरी के निर्देशन में सेक्टर-61 , नोएडा स्थित शॉप्रिक्स मॉल में एक मेगा-सेमीनार का आयोजन किया गया । जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने सहभागिता की। उक्त मेगा- सेमीनार में मुख्य-वक्ता श्याम सुन्दर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर , खण्ड- 12 ने जीएसटी पंजीकरण के विषय में विस्तार से बताया और उपस्थित व्यापारियों की शंकाओं का समाधान किया। श्याम सुन्दर पाठक ने बताया कि माननीय मुख्यमन्त्री जी का स्वप्न है कि प्रदेश में 25 लाख पंजीकृत व्यापारी हों ताकि डीलर बेस बढ़ने से कर – संग्रह की भी वृद्धि हो सके। स्वाभाविक है कि जितने अधिक व्यापारी जीएसटी पंजीकरण लेंगे, कर-संग्रह भी बढ़ेगा और कर- संग्रह में वृद्धि जनता के कल्याण में और अवसंरचनात्मक विकास में प्रयोग होगा। इसलिए विकास की गंगा बहाने के लिए आवश्यक है कि पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़े। इसी उद्देश्य से जीएसटी पंजीकरण कैम्प, सेमीनार व गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

कोई भी व्यापारी जिसका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से अधिक है ( सेवा क्षेत्र के व्यापारी के लिए यह सीमा 20 लाख रु. है ) या वह अन्तर्राज्यीय व्यापार करता है तो उसके लिए जीएसटी पंजीकरण लेना अनिवार्य है , इसके अतिरिक्त जो व्यापारी ऑनलाईन प्लेटफॉर्म पर (अमेजन आदि ) पर व्यापार करना चाहता है तो भी उसको जीएसटी पंजीकरण लेना अनिवार्य है। वैसे जीएसटी पंजीकरण कोई भी व्यापारी स्वैच्छिक भी ले सकता है। जो कि पूर्णतः निशुल्क है। वाणिज्य कर विभाग अपने व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के सम्बन्ध में आने वाली किसी भी असुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहा है और इसी कड़ी में विभाग द्वारा 4 हेल्प डेस्क भी बनाई गईं हैं।

धर्मेन्द्र चौधरी डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जीएसटी पंजीकरण के और भी कई लाभ हैं । जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करते ही व्यापारी स्वतः ही 10 लाख रु. के दुर्घटना बीमा का पात्र हो जाता है। इसके अतिरिक्त रु. 1.5 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा समाधान योजना लाई गई है।  ममता, वाणिज्य कर अधिकारी ने बताया कि रु. 5 करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों के लिए त्रैमासिक आधार पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा नोएडा व ग्रेटर नोएडा में चार सुविधा केन्द्र भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम में सैकडों व्यापारियों ने सहभाग किया और अपने प्रश्नों का उचित समाधान पाते हुए विभाग के इस कदम की बहुत- बहुत प्रशंसा की ।