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Supreme Court On Adani: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करेगी अदानी पर हिंडेनबर्ग रिपोर्ट की जांच, सेबी से भी मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो ये जांच करे कि क्या शेयर बाजार में मैनिपुलेशन किया गया। साथ ही शेयर बाजार में निवेशकों के धन की सुरक्षा के लिए उथल-पुथल रोकने के लिए नियामक तौर तरीके सुझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विशेषज्ञों की कमेटी सेबी की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगी।

नई दिल्ली। अदानी ग्रुप पर शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले की जांच एक उच्चस्तरीय कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है। साथ ही शेयर बाजार नियामक सेबी से भी जांच कर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी-हिंडेनबर्ग मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है, उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। कमेटी में ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामत, नंदन निलेकेनी और सोम शेखर सुंदरम को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है। ये कमेटी 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को जांच रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट मौजूदा नियामक तंत्र को और बेहतर बनाने पर भी होगी।

adani and supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो ये जांच करे कि क्या शेयर बाजार में मैनिपुलेशन किया गया। साथ ही शेयर बाजार में निवेशकों के धन की सुरक्षा के लिए उथल-पुथल रोकने के लिए नियामक तौर तरीके सुझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विशेषज्ञों की कमेटी सेबी की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेगी। चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 17 फरवरी को इस बारे में फैसला सुरक्षित किया था। बेंच ने कमेटी के लिए केंद्र की तरफ से सीलबंद लिफाफे में नाम लेने से भी इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा था कि निवेशकों की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता जरूरी है।

Gautam Adani

सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि शेयर बाजार के निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। अदानी मामले में शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्च ने इस साल 24 जनवरी को रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में हिंडेनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अदानी ग्रुप शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाने और वित्तीय गड़बड़ियों को करने का दोषी है। अदानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया था। फिर कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया है।