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Credit Card Portability : क्या है आरबीआई की क्रेडिट कार्ड पोर्टेबिलटी स्कीम, ग्राहकों को क्या होगा फायदा, जानें…

Credit Card Portability : ग्राहकों को अपनी पसंद का क्रेडिट-डेबिट कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टरकार्ड, रूपे, अमरीकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब आदि में से किसी एक कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा।

नई दिल्ली। अगर आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं और अपने मौजूदा क्रेडिट कार्ड के ”कार्ड नेटवर्क” की सेवाओं से खुश नहीं हैं तो अब आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड के ”कार्ड नेटवर्क” को पोर्ट करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से इस पूरी स्कीम के बारे में बताते हैं, कि कार्ड धारक कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं और कार्ड धारकों को इससे क्या-क्या फायदा होगा

आरबीआई के इस निर्देश के बाद बैंक ग्राहकों को अपनी पसंद का क्रेडिट-डेबिट कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा, मास्टरकार्ड, रूपे, अमरीकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब आदि में से किसी एक कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा। इन कंपनियों का अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन और बैंकों के साथ टाइअप है। इस कारण अभी तक ग्राहकों को अपने पंसद का कार्ड नेटवर्क चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको बता दें कि अलग-अलग नेटवर्क अपने कार्ड पर अलग-अलग तरीके के फीचर देते हैं। किसी की फीस कम होती है, तो कोई ज्यादा रिवार्ड देता है। हर नेटवर्क के कैशबैक व यूजेज रिवार्ड अलग होते हैं। नेटवर्क बदलने की सुविधा मिलने पर यूजर अपने इस्तेमाल के हिसाब से उपयुक्त नेटवर्क चुन सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे नए ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प मुहैया कराएं। इस संबंध में गाइडजलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से यह भी कहा कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी ऐसा समझौता या व्यवस्था न करें, जो ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सेवाएं लेने से रोकता हो। आरबीआई ने कहा कि मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प कार्ड का अगला नवीनीकरण कराते समय दिया जा सकता है। यानी मौजूदा ग्राहक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपनी पसंद की कंपनी में डेबिट-क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड पोर्ट करा सकेंगे। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश 10 लाख से कम एक्टिव कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट में इसके लिए भी प्रावधान किया है। इसके लिए आप अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट देख सकते हैं। पुराने ग्राहकों को कार्ड रिन्यू कराते समय नेटवर्क बदलने का विकल्प मिलेगा।