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Reserve Bank Bans New India Co-operative Bank : रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर क्यों लगाया है बैन, एकांउट होल्डर कैसे निकाल पाएंगे अपना पैसा?

Reserve Bank Bans New India Co-operative Bank : आरबीआई ने 6 महीने तक बैंक के किसी भी प्रकार के लेन-देन को प्रतिबंधित कर दिया है। रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद अब न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को अपने पैसों की चिंता सता रही है। बैंक की शाखाओं के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई के इस फैसले के चलते अब बैंक ना तो किसी को लोन दे पाएगा और एकाउंट होल्डर्स बैंक में जमा अपना पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने 6 महीने तक बैंक के किसी भी प्रकार के लेन-देन को प्रतिबंधित कर दिया है। रिजर्व बैंक के इस निर्णय के बाद अब न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स को अपने पैसों की चिंता सता रही है। बैंक की शाखाओं के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं कि अब बैंक में जमा एकाउंट होल्डर्स के पैसों का क्या होगा और वो कैसे अपना पैसा निकाल पाएंगे।

आरबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर एक्शन लिया है। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों से घाटे में है। बैंक ने मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में 23 करोड़ का घाटा दिखाया है।  आरबीआई की तरफ से बैन के बाद बैंक के कार्यवाहक सीईओ की तरफ से बैंक की शाखा के बाहर नोटिस चस्पा कराया गया है जिसमें उन्होंने खाताधारकों से कहा है कि आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि डीआईसीजीसी ऑफ इंडिया के पास सुरक्षित है। बैंक की ओर से कस्टमर्स के लिए हेल्प लाइन नंबर 9769008501 भी जारी किया है। इस नंबर पर फोन करके खाता धारक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह से अब बैंक खाताधारक अपने जमा पैसों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (डीआईसीजीसी) से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही रकम मिल सकेगी क्योंकि खाताधारकों के सिर्फ 5 लाख रुपये तक की गारंटी डीआईसीजीसी लेता है। अगर बैंक डूब जाती है तो ऐसे कस्टमर्स जिनके खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि है उनके लिए यह झटका है।