मुंबई। बॉलिवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और उनकी बहन रंगोली (Rangoli) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों बहनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि साथ ही कोर्ट ने दोनों को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश होने का आदेश भी दिया है। राजद्रोह के मामले में दोनों बहनों को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा।
जानें पूरा मामला
दरअसल, कंगना रनौत ने और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसे रद्द कराने के लिए एक्ट्रेस ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी जिसमें उनके खिलाफ देशद्रोह और हिंसा फैलाने का आरोप है।
#UPDATE | Bombay High Court directs actor Kangana Ranaut and her sister Rangoli Chandel to appear before the police on January 8; asks the police not to take any action against them till then. https://t.co/CTL1eP5ddZ
— ANI (@ANI) November 24, 2020
कंगना ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने अपने और बहन रंगोली के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की।
बता दें कि मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर कंगना के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए समाज में नफरत फैलाने के आरोप में दर्ज की गई है। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद दर्ज हुई एफआईआर में राजद्रोह का आरोप भी है। इतना ही नहीं मजिस्ट्रेट अदालत ने मुंबई पुलिस को निर्देश भी दिए थे कि कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ जांच की जाए।
इससे पहले मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को पिछले हिफ्ते तीसरी बार समन जारी किया, जिसमें 23 और 24 नवंबर को अपना बयान दर्ज कराने को कहा था।