
नई दिल्ली। इंडियाज गॉट लैटेंट शो को लेकर हुए विवाद मामले में यूट्यूब रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिली है। रणवीर ने शीर्ष अदालत से अपना पासपोर्ट वापसी का अनुरोध किया था जिसे स्वीकार कर लिया गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर इलाहाबादिया से कहा है कि वो अपने पासपोर्ट को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करें। इससे पहले कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर मामले की जांच पूरी हो चुकी है।
रणवीर इलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट लैटेंट शो में एक कंटेस्टेंट से सवाल पूछते हुए पैरेंट्स के रिश्तों को लेकर बहुत ही बेहूदी टिप्प्णी की थी जिसको लेकर विवाद हो गया था। रणवीर के खिलाफ असम और मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए रणवीर ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। शीर्ष अदालत ने रणवीर को गिरफ्तारी से तो राहत दे दी थी मगर कुछ शर्तें भी लगाई थीं जिसके तहत पुलिस ने उनका पासपोर्ट जमा करा लिया था। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने रणवीर को उनका पासपोर्ट दिए जाने का आदेश नहीं दिया था।
बेंच ने स्पष्ट कहा था कि अगर पासपोर्ट जारी किया जाता है तो उससे जांच प्रभावित हो सकती है। अदालत ने कहा था कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। अब जब रणवीर के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जारी किए जाने का आदेश दे दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को उनके यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले ‘द रणवीर शो’ को फिर से टेलीकास्ट करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया था कि शो में किसी भी प्रकार अभद्रता और आपत्तिजनक कंटेंट का इस्तेमाल ना किए जाए।