
नई दिल्ली। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी। इंडियाज गॉट लैटेंट शो में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था ताकि वो देश छोड़कर बाहर ना जा सकें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद कोर्ट इस पर पुनर्विचार करेगा। केस की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी हालांकि तब तक रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर पासपोर्ट जारी किया जाता है तो उससे जांच प्रभावित हो सकती है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया के किसी भी प्रकार के शो पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया था। पिछले महीने तीन मार्च को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रणवीर इलाहाबादिया को उनका ‘द रणवीर शो’ को फिर से टेलीकास्ट करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया था कि शो में किसी भी प्रकार अभद्रता और आपत्तिजनक कंटेंट का प्रयोग ना हो।
गौरतलब है कि इंडियाज गॉट लैटेंट शो को लेकर उपजे विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई थीं जिसके तहत उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था। रणवीर इलाहाबादिया ने दो दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने ‘द रणवीर शो’ को दोबारा शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए देशवासियों से दूसरा मौका देने की गुजारिश की। उन्होंने कहा था कि अब आप एक नए रणवीर को देखेंगे।