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SC-ST Case Against Shilpa Shetty Dismissed : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी केस खारिज, राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत

SC-ST Case Against Shilpa Shetty Dismissed : शिल्पा पर आरोप था कि साल 2013 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया। कोर्ट ने पाया कि जाति विशेष को अपमानित करने की शिल्पा की कोई मंशा नहीं थी और एफआईआर को रद्द कर दिया।

नई दिल्ली। बॉलीवुड की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से आज बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज शिकायत को खारिज कर दिया है। शिल्पा पर आरोप था कि साल 2013 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भंगी शब्द का इस्तेमाल किया था। इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे। शिकायतकर्ता अशोक पंवार ने आरोप लगाया था कि कि उन्होंने टीवी पर दो फिल्म अभिनेताओं शिल्पा राज कुंद्रा और सलमान खान का एक साक्षात्कार देखा, जिसमें उन्होंने भांगी शब्द का इस्तेमाल किया था। अशोक पंवार ने कहा कि इस शब्द के इस्तेमाल से कथित तौर पर वाल्मिकी समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

शिकायतकर्ता की इस शिकायत के आधार पर संबंधित एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने यह तर्क दिया गया कि इसमें एससी-एसटी अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कथित टिप्पणियों में जाति के आधार पर अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार से यह एफआईआर कानूनी रूप से उचित नहीं है और प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस पर अदालत ने कहा कि अभिनेत्री के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है जो वर्तमान शिकायत को जारी रखने लायक हो इसलिए मामले को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने कहा कि आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराधों के लिए आवश्यक सबूतों का ना होना, धारा 196 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक बातों का पालन करने में विफलता और एससी-एसटी अधिनियम की प्रयोज्यता की कमी के मद्देनजर, स्पष्ट रूप से यह एफआईआर  अवैध है और खारिज किए जाने योग्य है। आरोप न तो उद्धृत अपराधों के वैधानिक तत्वों की पुष्टि करते हैं और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए कोई आधार प्रदान करते हैं।