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Kamal Haasan Film ‘Thug Life’ Release Controversy : कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ के कर्नाटक में रिलीज होने पर लगी रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धारमैया सरकार से मांगा जवाब

Kamal Haasan Film ‘Thug Life’ Release Controversy : सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा कमल हासन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। केस की अगली सुनवाई अब 19 जून को होगी।

नई दिल्ली। अभिनेता कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कर्नाटक में रिलीज करने से रोकने के मामले में प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा कमल हासन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह देने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई।  जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कर्नाटक सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कल तक का समय दिया है और उसके एक दिन बाद गुरुवार 19 जून को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्पष्ट कहा है कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए। जब एक बार किसी फिल्म को सीबीएफसी का सर्टिफिकेट मिल चुका है तो किसी फिल्म को प्रदर्शित होने से रोक नहीं सकते। किसी को कमल हासन के बयान से अगर कोई समस्या है तो वह अपना बयान जारी कर सकता है या संबंधित मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन राज्य सरकार विरोध प्रदर्शन का बहाना बना कर फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने के दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। दरअसल कमल हासन ने इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान कह दिया था कि तमिल भाषा से ही कन्नड़ भाषा का जन्म हुआ है। इसी बात को लेकर कन्नड़ भाषी कमल हासन से नाराज हैं।

कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की है कि जब तक कमल हासन अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे उनकी फिल्म को कर्नाटक में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद कमल हासन ने फिल्म रिलीज के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मगर हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कमल हासन को फटकार लगाते हुए उनको माफी मांगने का सुझाव दिया। हालांकि कमल हासन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।