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Shraddha Murder Case: श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बताया जा रहा है कि उससे मामले के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस पूछताछ में किसी भी प्रकार का सहयोग न हीं कर रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए उसकी पोलीग्राफ टेस्ट की गई है। बता दें कि टेस्ट में उसने कई ऐसे राज उगले हैं, जो कि आगामी दिनों में अहम साबित हो सकते हैं।

नई दिल्ली। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज उसकी हिरासत अवधि समाप्त हो रही थी। बता दें कि अस्पताल में ही कोर्ट लगाकर उसकी पेश की गई, जहां उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। इस बीच उससे मामले के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस पूछताछ में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए उसकी पोलीग्राफ टेस्ट की गई है। पोलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसने कई ऐसे राज उगले हैं, जो कि पुलिस जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले भी आरोपी की दो बार न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आगामी दिनों में आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

आपको बता दें कि अब तक की पूछताछ में आरोपी आफताब श्रद्धा के 35 टुकड़े किए जाने की बात स्वीकार कर चुका है। पूर्व में उसने श्रद्धा के सिर को मैदान गढ़ी स्थित नदी में फेंकने बात स्वीकार की थी। उसने यहां तक कहा था कि श्रद्धा के सिर को  ठिकाने लगाने से पहले उसे जला दिया था,  ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सकें। उधर, महरौली के जंगलों में श्रद्धा के कई टुकड़े बरामद किए जा चुके हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा चुका है। अब जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह श्रद्धा के हैं की नहीं।

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इसके लिए इन टुकड़ों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता विकास वालकर के डीएनए से किया जाएगा, ताकि मामले की बात सामने आ सकें। ध्यान रहे कि इससे पहले आरोपी आफताब मीडिया के समक्ष भी अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन कानून के मुताबिक उसे सजा दिलाने के लिए साक्ष्यों की दरकार है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस तफ्तीश का सिलसिला जारी है। गत दिनों मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन बाद में उस याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था।

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कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ऐसे में मामले की जांच  सीबीआई को देने का कोई औचित्य नहीं है। उधर, इस पूरे मामले को लेकर लव जिहाद भी बताया जा रहा है, जिस पर बीते दिनों ओवैसी ने बड़ा बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि यह लव जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला है। बहरहाल,  पुलिस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।