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MP Cabinet: 52 साल के बाद कम और मंत्री अपनी जेब से भरेंगे इनकम टैक्स का पैसा, एमपी की सरकार ने लिया बड़ा फैसला

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “हमने तय किया है कि हमारे मंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे और सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। इसलिए 1972 के नियम को संशोधित किया जा रहा है।”

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। लिए गए प्रमुख निर्णयों में, डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर के संबंध में लंबे समय से चले आ रहे नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में कैबिनेट सदस्यों ने मंजूरी दे दी। इससे पहले, 1972 के एक एक्ट में यह अनिवार्य किया गया था कि राज्य का खजाना मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करेगा। हालाँकि, नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ, मंत्री अब अपनी जेब से अपना आयकर स्वयं भरने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह कदम नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य राज्य के अधिकारियों को अधिक वित्तीय जिम्मेदारी देना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, “हमने तय किया है कि हमारे मंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे और सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। इसलिए 1972 के नियम को संशोधित किया जा रहा है।”

राज्य बजट में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मंत्रियों, उपाध्यक्ष और राज्य मंत्रियों के आयकर के लिए लगभग एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहले, यह राशि वेतन से कर योग्य राशि काटने के बाद संबंधित विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती थी। मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते कुल मिलाकर लगभग दो लाख रुपये प्रति माह हैं। कैबिनेट मंत्रियों को 1.70 लाख रुपये, राज्य मंत्रियों को 1.45 लाख रुपये और विधायकों को 1.10 लाख रुपये मासिक मिलते हैं, जिसमें मूल वेतन, आतिथ्य भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ता शामिल है।

शहीद सैनिकों के माता-पिता को 50% सहायता

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता राशि का 50% उनके माता-पिता को आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की। पहले पूरी राशि मृतक के जीवनसाथी को दी जाती थी। अब एक करोड़ रुपए की सहायता राशि बराबर-बराबर बांटी जाएगी, जिसमें 50% जीवनसाथी को और बाकी 50% माता-पिता को मिलेगी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, “कुछ मामलों में सैनिक की पत्नी को आर्थिक सहायता मिल जाती थी, लेकिन माता-पिता को संघर्ष करना पड़ता था। इस नियम में बदलाव से उस समस्या का समाधान हो गया है।” मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, “हमने शहीद सैनिकों के माता-पिता की परेशानियों को कम करने के लिए प्रावधान किए हैं।”