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CBI Raid On Newsclick: ईडी और दिल्ली पुलिस के बाद अब सीबीआई ने मारा न्यूजक्लिक के दफ्तर और संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के घर छापा, एफसीआरए कानून के उल्लंघन में एक्शन

पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों यूएपीए और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया था। प्रवीर पुरकायस्थ पर भारत के खिलाफ चीन से फंडिंग लेकर खबरें चलाने का आरोप पुलिस ने लगाया है। कोर्ट ने कल प्रवीर को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के बाद अब सीबीआई ने भी न्यूजक्लिक वेबसाइट का मामला अपने दायरे में ले लिया है। सीबीआई ने अब से कुछ देर पहले न्यूजक्लिक के दफ्तर और इसके संपादक प्रवीर पुरकायस्थ के घर पर छापा मारा है। पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों यूएपीए और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया था। प्रवीर पुरकायस्थ पर भारत के खिलाफ चीन से फंडिंग लेकर खबरें चलाने का आरोप पुलिस ने लगाया है। अब बताया जा रहा है कि न्यूजक्लिक में विदेशी चंदा संबंधी कानून यानी एफसीआरए के उल्लंघन के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इससे प्रवीर पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक के लिए दिक्कत बढ़ सकती है।

एक अधिकारी के हवाले से अमर उजाला अखबार ने बताया है कि न्यूजक्लिक ने एफसीआरए का उल्लंघन कर विदेश से फंड हासिल किया। दिल्ली पुलिस ने पुरकायस्थ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े नेविले रॉय सिंघम के जरिए विदेशी फंडिंग हासिल की। न्यूजक्लिक और पुरकायस्थ की तरफ से इसका खंडन किया गया था। न्यूजक्लिक पर दिल्ली पुलिस से पहले ईडी ने भी छापा मारा था। ईडी ने आरोप लगाया था कि न्यूजक्लिक को विदेश से 38 करोड़ का फंड मिला। इसके बाद द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने खबर में इसकी जानकारी छापी और तभी नेविले रॉय सिंघम का नाम भी सामने आया।

Neville Roy Singham pic
नेविले रॉय सिंघम पर आरोप है कि उसने चीन से पैसे लेकर न्यूजक्लिक तक पहुंचाया और भारत विरोधी दुष्प्रचार कराया।

इसी साल 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने फंडिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की याचिका पर प्रवीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया था, लेकिन पुलिस से पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने को कहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीते दिनों न्यूजक्लिक, इसके पत्रकारों और प्रवीर पुरकायस्थ के यहां छापा मारा था। प्रवीर के अलावा न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए हैं। जिनको मंगलवार को कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल भेजा है।