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Congress MLA Fined: राहुल गांधी के बाद अब गुजरात के कांग्रेस विधायक को पीएम मोदी से जुड़े मामले में हुई सजा, जानिए क्या है केस

नवसारी के जलालपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में अनंत पटेल और अन्य 5 पर गैरकानूनी सभा, हमला, शरारत से 50 रुपए से ऊपर के नुकसान, आपराधिक अतिचार, जानबूझकर अपमान का केस दर्ज किया था। जज वीए धधल ने पटेल को धारा आपराधिक अतिचार संबंधी धारा 447 के तहत दोषी पाया और जुर्माने की सजा दी।

नवसारी। मोदी सरनेम का अपमान करने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और फिर उनकी संसद सदस्यता चली गई। अब कांग्रेस के एक विधायक को पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने के मामले में गुजरात के नवसारी की अदालत ने सजा सुनाई है। ये मामला साल 2017 का है। तब वसंदा सीट से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ी थी। कोर्ट ने पटेल को दोषी ठहराते हुए 99 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस विधायक अनंत पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान गए थे। छात्रों का ये प्रदर्शन था। पुलिस ने एसीजेएम वीए धधल के कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया था कि पटेल ने विश्वविद्यालय के कुलपति के कमरे में लगी पीएम मोदी की फोटो फाड़ी थी।

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नवसारी के जलालपुर थाने की पुलिस ने इस मामले में अनंत पटेल और अन्य 5 पर गैरकानूनी सभा, हमला, शरारत से 50 रुपए से ऊपर के नुकसान, आपराधिक अतिचार, जानबूझकर अपमान का केस दर्ज किया था। जज वीए धधल ने पटेल को धारा आपराधिक अतिचार संबंधी धारा 447 के तहत दोषी पाया और जुर्माने की सजा दी। दो अन्य को भी कोर्ट ने यही सजा सुनाई है। अगर जुर्माना न भरा गया, तो कांग्रेस विधायक अनंत पटेल समेत सभी दोषियों को 7 दिन की जेल काटनी होगी। सरकारी वकील ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम 3 महीने की कैद और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा मांगी थी। वहीं, बचाव पक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का केस बताया था।

RAHUL GANDHI 45

 

अगर राहुल गांधी की बात करें, तो उन्होंने 2019 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सभी चोर मोदी ही क्यों हैं। उन्होंने ललित मोदी, नीरव मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ये बात कही थी। राहुल ने आगे ये भी कहा था कि अगर ढूंढोगे, तो और भी मोदी ऐसे ही मिलेंगे। इस पर मानहानि का केस गुजरात में दर्ज हुआ था। कोर्ट ने बीते दिनों राहुल गांधी की तरफ से माफी न मांगने के बाद उनको अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी सांसद हैं। उनकी कही बातों का व्यापक असर होता है। ऐसे में कम सजा दिए जाने पर सवाल खड़े होंगे। कांग्रेस इस मामले में व्यापक आंदोलन कर रही है।