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पूरे बिहार में 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, ये है गाइड लाइंस…

बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।

नई दिल्ली। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए देश में कई राज्य फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की है। आपको बता दें कि बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।

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इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी और इस लॉकडाउन को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है। आइए जानते हैं कि इस दौरान बिहार में क्या खुलेगा और क्या नहीं…

क्या-क्या बंद रहेगा

  • केंद्र सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे(सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फाॅर्स, पेट्रोलियम, CNG, LPG, PNG, आपदा प्रबंधन, पोस्ट ऑफिस, NIC की सेवाएं चालु रहेंगी!)
  • राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे! (पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आपातकालीन सेवा, बिजली ऑफिस, आपदा विभाग की सेवाएं चालू रहेंगी!) इन सभी कार्यालय में कम से कम कर्मियों के साथ काम करने की अपील की गई हैं! इसके आलावा अन्य दफ्तरों के कर्मियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ की अपील की गई हैं!
  • धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे!
  • शॉपिंग माल बंद रहेंगी!
  • परिवहन सेवा भी बंद रहेंगे, सीमा सील की जाएगी ऐसा अनुमान हैं!

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क्या-क्या खुलेगा

  • इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा!
  • हॉस्पिटल और मेडिकल से संबंधित सेवाओं को शुरू रखने का आदेश दिया गया हैं!
  • पीडीएस राशन की दुकान, फ़ूड ग्रोसरिएस, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फीडर की सेवाएं चालू रहेंगी! डीएम के आदेश के मुताबिक इन सेवाओं को सुबह और शाम में खुली रहेंगी!
  • बैंक, इंश्योरेंस और एटीएम (ATM)!
  • प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया!
  • पेट्रोल पंप, LPG गैस की सेवा शुरू रहेगी!
  • प्राइवेट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस की सेवाएं चलती रहेंगी!

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इसके अलावा पटना हाइकोर्ट प्रशासन ने राज्य की सभी जिला अदालतों को कम-से-कम एक सप्ताह तक वर्चुअल तरीके से ही कोर्ट का कामकाज करने को कहा है। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पांडेय ने दी। रजिस्ट्रार जनरल ने यह निर्देश सभी जिला अदालतों को भेज दिया है। बैठक में यह भी तय किया गया कि निचली अदालतों में रिलीज और रिमांड से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से न्यायिक पदाधिकारी अपने आवासीय कार्यालय से ही करेंगे। सभी जिला जजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की कोर्ट परिसर में उपस्थिति नहीं होगी।

इन राज्यों में भी लॉकडाउन

अनलॉक 1 और 2 के बाद अब देश के कुछ शहरों में आज से फिर से लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। जिसमें गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सरकारी बसों को फिर बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में एक दिन 191 केस आए तो आज शाम सात बजे से एक हफ्ते तक टोटल लॉकडाउन लागू हो रहा है। बिल्कुल कफ्यू की तर्ज पर सख्ती होगी।

इसके अलावा आज रात से दक्षिण कर्नाटक में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में आज रात से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हो रहा है। वाराणसी में पांच दिनों तक आधे दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। पाबंदिया शाम के चार बजे के बाद लागू हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है।