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Abdullah Khan : आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका, अब बेटे अब्दुल्ला से भी छिना वोट देने का अधिकार

Abdullah Khan : उल्लेखनीय है कि भड़काऊ भाषण के मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को 27 अक्तूबर को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद नवंबर माह में उनसे भी वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया था। उनकी भी विधायकी चली गई थी। इसके बाद उपचुनाव संपन्न कराया गया था।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता और सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां कि सितारे आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। आजम के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया है। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अब अब्दुल्ला आजम भी किसी भी चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

azam khan and abdullah azamआपको बता दें कि मुरादाबाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों छजलैट बवाल में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने दो साल की सजा और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी छिन गई थी। विधायकी छिनने के बाद स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। सीट रिक्त होने के बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने गुरुवार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र लिखा था। इसमें आयोग के नियमानुसार सजायाफ्ता हो चुके अब्दुल्ला आजम से वोट डालने का अधिकार खत्म करने की अपील की गई थी।

गौरतलब है कि इस बारे में बात करते हुए SDM सदर निरंकार सिंह ने बताया कि कोर्ट का आदेश आने के बाद आदेशानुसार शहर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या-4 पर मतदाता क्रमांक नंबर 336 पर स्थित घेर मीरबाज खां, टंकी नंबर पांच निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भड़काऊ भाषण के मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को 27 अक्तूबर को तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद नवंबर माह में उनसे भी वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया था। उनकी भी विधायकी चली गई थी। इसके बाद उपचुनाव संपन्न कराया गया था।