newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Mumbai Cruise case: नहीं मिली शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन को जमानत, जेल में ही कटेगी आज की रात

Aryan Khan: आपको बता दें कि NCB की तरफ से स्‍पेशल पब्‍ल‍िक प्रॉसिक्‍यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने पैरवी की, जबकि आर्यन खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानश‍िंदे अदालत में मौजूद थे।

नई दिल्ली। ड्रग्स और रेव पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड (Bollywood) सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ड्रग केस में बुधवार को एनसीबी की न्यायिक हिरासत में मौजूद आर्यन खान की बेल को लेकर अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने आज भी आर्यन खान को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इसका मलतब ये है कि आज भी आर्यन खान को जेल में रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि कल फिर इस पूरे मामले को सुनवाई होगी कि आर्यन को जमानत दी जाए या नही। कल दोपहर १२ बजे इस मामले की फिर से सुनवाई निश्चित की गयी है।

आपको बता दें कि NCB की तरफ से स्‍पेशल पब्‍ल‍िक प्रॉसिक्‍यूटर एएम चिमालकर और अद्वैत सेठना ने पैरवी की, जबकि आर्यन खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और सतीश मानश‍िंदे अदालत में मौजूद थे। एनसीबी ने शाहरुख के बेटे आर्यन और सभी आरोपियों की जमानत का विरोध किया।

जानकारी के लिए बता दें कि आर्यन खान को 2 अक्‍टूबर को क्रूज टर्मिनल से हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर को एनसीबी ने उन्‍हें गिरफ्तार किया। उसके बाद किला कोर्ट ने आर्यन को पहले 1 दिन और फिर 3 दिन एनसीबी की रिमांड में भेजा। जबकि आख‍िर में आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार अन्‍य 7 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।