newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

UP: आजम खा के बेटे को जोरदार झटका, अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द

Abdullah Azam Khan News: यूपी विधानसभा सचिवालय ने जानकारी देते हुए बताया अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। बता दें कि आजम खा के बेटे रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब इस सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक अहम खबर सामने आ रही है। आजम खा के परिवार की मुश्किलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बीते दिनों 15 साल पुराने छजलैट केस में मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खा को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी बीच अब आजम खा के बेटे एक और जोरदार झटका लगा है। दरअसल सपा नेता अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छजलैट केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। गौरतलब है कि इससे पहले उनके पिता आजम खा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था।

यूपी विधानसभा सचिवालय ने जानकारी देते हुए बताया अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। बता दें कि आजम खा के बेटे रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि अब इस सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की इससे पहले भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने कम उम्र में चुनाव लड़ा था। जिसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

इस संदर्भ में पत्र जारी करते हुए लिखा, मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खा, सदस्य विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-34 स्वार, जनपद रामपुर को वार्ड संख्या 366/2022 कप्यूटर संख्या 45686/22 थाना छजलैट,  जनपद मुरादाबाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-4 द्वारा मुरादाबाद द्वारा धारा353, 341 व क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेंट एक्ट के अंतर्गत 02 वर्ष के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मोहम्मद आजम खा का उक्त स्थान दिनांक 13 फरवरी 2023 से रिक्त हो गया है।

साल 2008 के छजलैट केस में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई। आपको बता दें किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है। ऐसे में वो विधानसभा का सदस्य नहीं रह सकता है। इसके साथ ही विधानसभा में अब आजम खा के परिवार से कोई सदस्य नहीं होगा।