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Bulldozer Action On Changur Baba House: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर किया था निर्माण

Bulldozer Action On Changur Baba House: छांगुर बाबा पर बलरामपुर पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के काम में लिप्त होने की आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि उतरौला इलाके के मधपुर गांव में उसकी बनाई आलीशान कोठी अतिक्रमण कर बनाई गई है। जिस जमीन पर कोठी खड़ी की गई थी, वो सरकारी जमीन है। इसके बाद ही कोठी को खाली करने का नोटिस दिया गया। कोठी में फिर छांगुर बाबा के परिजनों ने ताला लगा दिया था।

बलरामपुर। यूपी के बलरामपुर के मधपुर गांव में प्रशासन ने अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चलाया है। प्रशासन के मुताबिक ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई। 3 बीघा जमीन पर ये कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से बनी थी। कोठी छांगुर बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। आरोप है कि इसी कोठी से छांगुर बाबा अपने गैंग के साथ अवैध धर्मांतरण का काम करता था। यहां उसके गैंग के लोग रहते भी थे। आज सुबह प्रशासन की टीम बड़ी तादाद में पुलिस लेकर मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया। कोठी के गेट पर उस वक्त ताला लगा था।

बलरामपुर के मधपुर गांव की जिस जमीन पर छांगुर बाबा की करीबी नसरीन के नाम कोठी है, वो गाटा नंबर 337/370 में बनाई गई। प्रशासन का कहना है कि जमीन पर अतिक्रमण कर छांगुर बाबा ने इस कोठी का निर्माण कराया। प्रशासन ने पहले ही अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस यहां लगाया था। सोमवार को प्रशासन ने जमीन की नाप-जोख कराने की कोशिश की थी। इसका छांगुर बाबा के परिजनों ने विरोध किया था। फिर जमीन की नाप-जोख कराने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू किया गया।

छांगुर बाबा पर बलरामपुर पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के काम में लिप्त होने की आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि उतरौला इलाके के मधपुर गांव में उसकी बनाई आलीशान कोठी अतिक्रमण कर बनाई गई है। जिस जमीन पर कोठी खड़ी की गई थी, वो सरकारी जमीन है। इसके बाद ही कोठी को खाली करने का नोटिस दिया गया। कोठी में फिर छांगुर बाबा के परिजनों ने ताला लगा दिया था। इसके बावजूद कोठी पर बुलडोजर एक्शन को वे रुकवा पाने में नाकाम रहे। कोठी की जमीन सरकारी होने के कारण प्रशासन के पास इसे खाली कराने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन के बारे में दिए फैसले में कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन हटा सकता है।