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Maharashtra Beef Case: महाराष्ट्र में ट्रक में ले जाया जा रहा था गोमांस, पता चलने पर हिंदूवादी दलों ने ड्राईवर के साथ की जमकर मारपीट

Maharashtra Beef Case: पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समूहों ने एक-दूसरे पर हमला किया और नारेबाजी जारी रखी। रिपोर्टिंग के समय, दोनों पक्ष अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। यह घटना मुंबई के पास एक उपनगरीय क्षेत्र मीरा रोड पर हुई। भारत में गोमांस पर कानून राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं। अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है।

नई दिल्ली: आज मुंबई में एक ट्रक में गोमांस मिलने के बाद बड़ा हंगामा हुआ। इस घटना के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। भीड़ ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी, नारे लगाए और काफी हंगामा किया। जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचा, स्थिति को संभालने के लिए एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समूहों ने एक-दूसरे पर हमला किया और नारेबाजी जारी रखी। रिपोर्टिंग के समय, दोनों पक्ष अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही थी। यह घटना मुंबई के पास एक उपनगरीय क्षेत्र मीरा रोड पर हुई। भारत में गोमांस पर कानून राज्य दर राज्य अलग-अलग होते हैं। अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। आइए आपको बताते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर क्या कानून हैं और कहां गोमांस प्रतिबंधित है…

 

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, और बिहार सहित कई राज्यों में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इन राज्यों में गाय, बछड़े और बैल की हत्या अवैध है। पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा में गोमांस खाने और बेचने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं। उदाहरण के लिए, गोवा में गोमांस के आयात की अनुमति है।

गोहत्या करने पर क्या हो सकती है सजा?

गोहत्या करने पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग सजा का प्रावधान है। कहीं यह आर्थिक दंड तक सीमित है, जबकि कहीं-कहीं पर इसके लिए कठोर जेल की सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में 2015 के कानून के अनुसार, गोहत्या पर 5 साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे गाय, बछड़े और अन्य दुग्ध पशुओं की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी विभिन्न मामलों में गोहत्या पर प्रतिबंध को उचित ठहराया है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार है।