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Love Jihad: लव जिहाद करने वालों की अब नहीं होगी खैर, मोदी सरकार का ये कानून भेजेगा सीधे जेल

अमित शाह ने लोकसभा को ये भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मसलन शादी, रोजगार देने और प्रमोशन देने या दिलाने का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को भी अपराध बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर ऐसे मामलों के दोषियों को भी कड़ी सजा मिलेगी। इसे रेप माना गया है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने लव जिहाद पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही धोखा देकर यौन संबंध बनाने वालों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बच्चियों को रेप का शिकार बनाने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में शुक्रवार को पेश किए गए आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में ये जानकारी भी संसद में दी। अमित शाह ने लोकसभा में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को पेश किया। इसमें पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी को अपराध बताया गया है। आईपीसी में इस बारे में अलग से प्रावधान नहीं था। ऐसे में धोखा देने और यौन संबंध बनाने की धाराएं अब तक लगती थीं। ताजा प्रावधान से लव जिहाद करने वालों को 10 साल की कैद और जुर्माना होगा।

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अमित शाह ने लोकसभा को ये भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मसलन शादी, रोजगार देने और प्रमोशन देने या दिलाने का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को भी अपराध बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर ऐसे मामलों के दोषियों को भी कड़ी सजा मिलेगी। इसे रेप माना गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा से लेकर उम्रकैद और नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है। खास बात ये है कि मौत की सजा न हुई, तो उम्रकैद की सजा तो होगी ही। उम्रकैद की भी परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में बताई गई है। इसका मतलब पूरे जीवन तक जेल में रहना होगा।

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लोकसभा की समिति को ये बिल भेजा गया है। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार बिल को पास कराएगी। तमाम नए अपराधों की व्याख्या किए जाने और इनके लिए सख्त सजा का प्रावधान होने से विपक्ष की तरफ से इसका विरोध न किए जाने की संभावना फिलहाल दिख रही है। हालांकि, कुछ सांसदों ने कई प्रावधानों पर अपनी चिंता जताई है।