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Big Blow To Sanjay Singh : जेल में बंद संजय सिंह को लखनऊ कोर्ट से बड़ा झटका, लगाया 1 लाख का जुर्माना, झूठे पोस्ट हटाने का आदेश

Big Blow To Sanjay Singh : कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है, वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाएँ हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक ज़िम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है।

नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मामले में फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सामने और भी चुनौतियां हैं। संजय सिंह की मुश्किलें अभी हल नहीं होने वाली हैं। बुधवार को मानहानि के मामले में उनके लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब लखनऊ की एक अदालत ने पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में 1 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। इसके आलावा उनके ऊपर सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियो और पोस्ट हटाने के आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि आज से  दो साल पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने झूठे आरोप लगाने के मामले में लखनऊ कोर्ट में मानहानि का मुक़दमा दर्ज किया था।

संजय सिंह की आदत बन गई है झूठे आरोप लगाना : कोर्ट

कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है, वे अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाएँ हैं, जबकि महेंद्र सिंह बीजेपी के एक ज़िम्मेदार नेता हैं और उनकी छवि एक सम्मानित राजनेता की है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि संजय सिंह अगर दो महीने के भीतर एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें फ़ैसले की तारीख़ से 6% ब्याज सहित जुर्माना देना होगा।

इस मामले में अबतक क्या-क्या हुआ ?

  • अदालत ने महेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर संजय सिंह को मानहानि के लिए जिम्मेदार ठहराया।
  • पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह पर दो साल पहले उन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया था।
  • अदालत ने मानहानि मामले के संबंध में संजय सिंह को 1 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
  • इसके अलावा, अदालत ने संजय सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से भाजपा नेता डॉ. महेंद्र सिंह के खिलाफ सभी टिप्पणियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया।
  • फैसला सीनियर डिविजन सिविल जज द्वारा सुनाया गया।

क्या है केस का बैकग्राउंड ?

दो साल पहले, महेंद्र सिंह, जो उस समय उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने लखनऊ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संजय सिंह ने उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए थे। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में टिप्पणी की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और निराधार आरोप लगाना संजय सिंह की आदत बन गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संजय सिंह अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत देने में विफल रहे, जबकि महेंद्र सिंह सम्मानित राजनीतिक छवि वाले भाजपा के एक जिम्मेदार नेता हैं।