
प्रयागराज। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रंगार गौरी केस से जुड़ी एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के तरफ से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को ख़ारिज कर दिया गया है। इलहाबाद के उच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता एकदम साफ़ हो गया है। आपको बता दें कि अब इस मामले में जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।
Allahabad High Court dismisses the Muslim side’s plea challenging maintainability of five Hindu women worshippers’ suit filed in Varanasi Court seeking the right to worship inside Gyanvapi mosque in Varanasi pic.twitter.com/TJUAXBElY5
— ANI (@ANI) May 31, 2023
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले में जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित किया था। जिसके पश्चात इस पूरे केस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले कोचुनौती दी थी। बता दें कि श्रृंगार गौरी केस में राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया गया था। वहीं इस मुकदमे में अपनी आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
राजपथ: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज#GyanvapiCase @ShobhnaYadava @vishalpandeyk pic.twitter.com/4MiRb9laky
— Zee News (@ZeeNews) May 31, 2023