नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। एक दिन पहले बुधवार को ही कोर्ट ने दिल्ली सीएम की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के विरोध में दलील के लिए 48 घंटे का समय मांगा, इस पर जज न्याय बिंदु ने कहा कि आदेश पर कोई रोक नहीं लगेगी।
केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इससे पहले जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन हर जगह उनकी अर्जी खारिज हो गई। ऐसे में राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत देना न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी संजीवनी का काम करेगा। जमानत मिलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल कल जेल से बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। चुनाव के बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था।
इससे पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की गुहार लगाई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अपनी अर्जी में अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि डाक्टरों ने उनको पीईटी-सीटी स्कैन कराने की सलाह दी है। इसलिए अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केजरीवाल को मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष जाने की सलाह दी थी। पीठ ने कहा था कि अंतरिम जमानत अवधि सिर्फ सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ही बढ़ा सकते हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इस याचिका को आगे बढ़ाने लायक ही नहीं समझा और इसे खारिज कर दिया था।