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Brijbhushan Singh: फिर मुश्किलों में फंसे BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह, इस मामले में कोर्ट ने जारी किया समन

Brijbhushan Singh: 18 जुलाई को अदालत आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों को अदालत के सामने अपनी दलीलें और सबूत पेश करने का मौका प्रदान करेगी। आरोपों की प्रकृति और एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता को देखते हुए मामले ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया है।

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों के चलते वह लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उनपर छह वयस्क महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ समन जारी कर आरोपों पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपी बीजेपी सांसद विनोद तोमर को भी उसी तारीख पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बृजभूषण सिंह पर कानून की संगीन धाराओं के तहत आरोप लगे हैं।

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यौन उत्पीड़न के आरोप छह वयस्क महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और बाद में अपनी चार्जशीट दायर की। इस आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बीजेपी सांसद के खिलाफ समन जारी किया है। पुलिस की चार्जशीट में बृजभूषण सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354-ए और 354-डी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, उनके सह-अभियुक्त विनोद तोमर पर आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (ए), और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जिनके चलते बृजभूषण शरण सिंह लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं।

brijbhushan sharan singh

इन मामले से बृजभूषण सिंह पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 18 जुलाई को अदालत आरोपी और अभियोजन पक्ष दोनों को अदालत के सामने अपनी दलीलें और सबूत पेश करने का मौका प्रदान करेगी। आरोपों की प्रकृति और एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति की संलिप्तता को देखते हुए मामले ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया है। अब देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह पर किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है।