
मुंबई। एक तरफ दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण है। दिल्ली और एनसीआर में दमघोंटू हवा है। जिसके कारण दिल्ली और केंद्र सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं। इनमें ग्रैप-4 को लागू करना और बीएस-2 की पेट्रोल और बीएस-4 तक की डीजल गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोकना भी शामिल है। वहीं, दिल्ली से काफी दूर मुंबई में भी जबरदस्त प्रदूषण हो रहा है। मुंबई में जहरीली हवा के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। नतीजे में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में दखल दिया है और दिवाली पर पटाखे जलाने की समयसीमा भी तय कर दी है। मुंबई में दिवाली पर पहले की तरह देर रात तक लोग पटाखे नहीं जला सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुंबई में लोग दिवाली पर शाम 7 से रात 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। यानी पटाखे जलाने के लिए मुंबई के लोगों को कोर्ट ने सिर्फ 3 घंटे का ही वक्त दिया है। बता दें कि दिल्ली में तो पिछले कई साल से दिवाली या अन्य समय किसी भी तरह के पटाखे जलाने पर रोक लगाई जा चुकी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रशासन और एकनाथ शिंदे सरकार से कहा है कि पटाखे जलाने की जो समयसीमा उसने तय की है, उसका सख्ती से पालन कराया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि मुंबई में लगातार पुल और मेट्रो ट्रेन के लिए फ्लाईओवर बनाने का काम जारी है। कोर्ट ने कहा कि इस निर्माण कार्य की वजह से धूल उठ रही है और इससे मुंबई में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरा संबंधित विभाग को भी फटकार लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर शुक्रवार तक हवा की गुणवत्ता में सुधार न आया, तो कुछ दिन के लिए वो हर तरह के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य पर रोक लगा देगा। इससे सरकारी निर्माण कार्य भी रुक जाएंगे।
मुंबई में दरअसल पिछले कुछ दिनों से धुंध छाई है। मुंबई के लोगों को आमतौर पर इस तरह के प्रदूषण की आदत नहीं रही। मुंबई में जिस तरह का प्रदूषण इस बार लोग देख रहे हैं, उससे सांस लेना तक उनके लिए दुश्वार हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के सीएसटी पर जो प्रदूषण मापक यंत्र लगवाया है, उसके मुताबिक आज मुंबई में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 301 के खतरनाक स्तर पर था। मुंबई के सायन में एक्यूआई 220, कोलाबा में 205, मलाड में 247, बीकेसी में 225, वर्ली में 238 और देवनार में 275 दर्ज किया गया।