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Badlapur Case : बदलापुर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार, स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई का दिया आदेश

Badlapur Case : बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए केस से जुड़ी सभी फाइलें और अन्य दस्तावेज मांगे हैं। अदालत ने कहा, पुलिस इतने संवेदनशील मामले को इतने हल्के में कैसे ले सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी।

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बदलापुर में दो बच्चियों के स्कूल में यौन शोषण मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच में लापरवाही बरतने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करने को पुलिस को निर्देश दिया है। अदालत ने केस से जुड़ी सभी फाइलें और अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कहा कि पुलिस ने निश्चित तौर पर अपनी भूमिका उस तरह से नहीं निभाई है, जिस तरह से निभानी चाहिए। अगर पुलिस संवेदनशील होती, तो ऐसा नहीं हुआ होता। बेंच ने पीड़िता का बयान दर्ज करने में देरी के लिए भी बदलापुर पुलिस की आलोचना की। अदालत ने कहा, पुलिस इतने संवेदनशील मामले को इतने हल्के में कैसे ले सकती है। आपको बता दें कि ठाणे के बदलापुर में स्थित एक स्कूल में सफाई कर्मी द्वारा चार साल की दो बच्चियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। आरोपी ने स्कूल के टॉयलेट में 13 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया था।

बच्ची के माता-पिता ने 16 अगस्त को पुलिस को इस बारे में सूचित किया। उनकी शिकायत के 11 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके एक दिन बाद पुलिस ने इस मामले में स्कूल अटेंडेंट अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया था। स्थानीय अदालत ने उसे 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया और कई विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने ट्रेनें रोक दीं और पुलिस पर पथराव कर दिया। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया था। इस मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है।