
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। शर्मिष्ठा पनोली पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलतबयानी का आरोप लगा है। शर्मिष्ठा पनोली ने एक वीडियो जारी किया था। जिसमें पाकिस्तान पर निशाना साधते वक्त उन्होंने पैगंबर के बारे में विवादित बात कही थी। इस पर हंगामा मचने के बाद शर्मिष्ठा पनोली ने वीडियो को डिलीट कर माफी मांग ली थी। वहीं, कोलकाता के वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पनोली पर केस दर्ज कराया था। जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने बीते दिनों शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पहले शर्मिष्ठा पनोली को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। इस मामले की सोशल मीडिया में बहुत गूंज है। तमाम यूजर्स कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं, शर्मिष्ठा के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले वजाहत खान पर भी हिंदू देवी-देवताओं के बारे में विवादित बयान देने पर असम में केस दर्ज हुआ है। वजाहत को बीते रविवार से लापता बताया जा रहा है।
शर्मिष्ठा पनोली की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजा बसु ने अंतरिम जमानत मंजूर की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को जमानत देने में कई शर्तें लगाई हैं। शर्मिष्ठा पनोली देश नहीं छोड़ सकेंगी। इसके साथ ही देश से बाहर जाने के लिए उनको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही शर्मिष्ठा पनोली को ट्रायल कोर्ट में 10000 रुपए की जमानत राशि भी देनी होगी। शर्मिष्ठा के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दावा किया कि उनकी मुवक्किल को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से कहा है कि वो सुरक्षा के मसले पर शर्मिष्ठा पनोली की ओर से दिए गए आवेदन पर उचित कदम उठाए।

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई के बाद शर्मिष्ठा को तुरंत जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट की बेंच ने उस वक्त कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी जुर्म में सजा की अधिकतम अवधि 7 साल से भी कम हो, तो भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि किसी को टिप्पणी करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बेंच ने कहा था कि देश में अलग-अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग साथ रहते हैं। कोलकाता के गार्डनरीच थाने में दर्ज मामले को ही शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कोर्ट ने मुख्य मामला माना है। अन्य जगह जो भी केस दर्ज हुए हैं, उनको बंद करने का कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।