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Calcutta High Court To Mohammed Shami: तलाक मामले में मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से जोर का झटका, पत्नी और बेटी को हर महीने देनी होगी इतनी रकम, सात साल का बकाया भी देने के आदेश

Calcutta High Court To Mohammed Shami: इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने मोहम्मद शमी से कहा था कि वो हर महीने पत्नी और बेटी को 80 हजार रुपए दें। फिर जिला जज ने आदेश दिया कि शमी पत्नी को 50 हजार और बेटी आयरा को हर महीने 80 हजार रुपए दें। हसीन जहां ने इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मोहम्मद शमी को जोरदार झटका देते हुए भरण-पोषण की रकम काफी बढ़ा दी है।

कोलकाता। भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को आदेश दिया है कि वो हर महीने अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा शमी को चार लाख रुपए दें। इसके अलावा मोहम्मद शमी को हर महीने डेढ़ लाख रुपए के हिसाब से बीते सात साल का पैसा भी हसीन जहां को देना होगा। मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के तलाक के केस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी लंबे समय नहीं चल सकी थी।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को हर महीने पत्नी हसीन जहां को डेढ़ लाख रुपए औऱ बेटी आयरा शमी को ढाई लाख रुपए देने होंगे। आयरा अपनी मां हसीन जहां के साथ ही रहती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को ये आदेश भी दिया कि बीते सात साल के बकाए के तौर पर हसीन जहां को वो 1.26 लाख करोड़ रुपए दें। इसी तरह मोहम्मद शमी को बेटी आयरा को भी 2.10 लाख रुपए देने होंगे। यानी मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत एक मुश्त 3.36 करोड़ रुपए अपनी पत्नी और बेटी को देने हैं। मोहम्मद शमी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हसीन जहां ने हर महीने 7 लाख रुपए देने की अपील की थी। कोर्ट ने इसे नहीं माना। हसीन जहां के बारे में कोर्ट का कहना है कि वो मॉडलिंग करती हैं।

calcutta high court

इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने मोहम्मद शमी से कहा था कि वो हर महीने पत्नी और बेटी को 80 हजार रुपए दें। फिर जिला जज ने आदेश दिया कि शमी पत्नी को 50 हजार और बेटी आयरा को हर महीने 80 हजार रुपए दें। हसीन जहां ने इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह साल 2014 में हुआ था। आयरा शमी साल 2015 में पैदा हुई थीं। मोहम्मद शमी और हसीन जहां के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। फिर साल 2018 में मोहम्मद शमी और हसीन जहां ने तलाक का फैसला किया। जिसके बाद हसीन जहां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सात साल से चल रहे केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहम्मद शमी को पत्नी और बेटी को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है। खास बात ये है कि तलाक के बाद हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग करने का आरोप भी लगाया था। उस आरोप की जांच बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई से भी कराई थी।