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Money Laundering Case Related To National Herald : नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ बनता है केस, ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी

Money Laundering Case Related To National Herald : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर किए गए ईडी के आरोप पत्र पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान ईडी से आरोप पत्र को लेकर कई सवाल भी पूछे। ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यंग इंडिया कंपनी का स्वामित्व हमेशा से ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा है। कंपनी की कभी, किसी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी नहीं रही, उसके जरिए सिर्फ सोनिया और राहुल को लाभ पहुंचाया गया।

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर किए गए ईडी के आरोप पत्र पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में कहा कि प्रथम दृष्टया सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस बनता है। अदालत ने इस दौरान ईडी से आरोप पत्र को लेकर कई सवाल भी पूछे। ईडी ने 15 अप्रैल को कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी को आरोपी बनाते हुए इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने दो मई को इन सभी को नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने मेसर्स यंग इंडिया और मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया था। ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि यंग इंडिया कंपनी का स्वामित्व हमेशा से ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा है। ये दोनों कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक हैं और इनके पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं। ईडी के अनुसार यंग इंडिया की कभी किसी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी नहीं रही, उसके जरिए सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी को लाभ पहुंचाया गया।

सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वकील के तौर पर पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई जुलाई तक टालने की मांग की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट की कॉपी उनको हाल ही में प्राप्त हुई है, उसे पूरा पढ़ने और समझने के लिए समय दिया जाए। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलीसिटर जनरल एसवाई राजू ने सिंघवी की मांग का विरोध किया और बताया कि पिछली सुनवाई पर ही चार्जशीट की कॉपी दे दी गई थी। उस समय किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताया गई थी, हम आज ही केस सुनवाई के लिए तैयार हैं।