
चंदा और दीपक कोचर की फाइल फोटो
नई दिल्ली। ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए ICIC बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल को विशेष न्यायाधीश एचएस गलवानी ने आगामी 10 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले भी तीनों आरोपियों को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को कभी आमने सामने तो कभी अकेले में ऋण धोखाधड़ी मामले को लेकर पूछताछ कर चुकी है। आइए, अब आपको पूरा माजरा विस्तार से बताते हैं।
आपको बता दें कि सीबीआई ने तीनों आरोपियों को ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर पर आरोप है कि उन्होंने साल 2009 में 300 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी प्रदान में करने में अनियमितता बरती थी। इतना ही नहीं, 300 करोड़ के बाद भी कई करोड़ों रुपए की ऋण की मंजूरी आईसीसीआई बैंक संस्थापक वेणुगापोल धूत को मंजूरी दी थी।
ICICI bank-Videocon loan fraud case | Special CBI court sends Chanda Kocchar, Deepak Kochhar and VN Dhoot to 14-day judicial custody.
— ANI (@ANI) December 29, 2022
इसके बाद वेणुगोपाल ने दीपक कोचर की कंपनी ने उसी ऋण से निवेश किया था। जिसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है। सीबीआई का आरोप है कि कोचर दंपती ने ऋण देने के मामले में अनियमितता बरती थी। फिलहाल, जांच एजेंसी अभी कोचर दंपती से मामले के संदर्भ में पूछताछ कर रही है। सीबीआई का आरोप है कि कोचर दंपती मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में यह पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।