
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मुर्शिदाबाद में लगातार हो रही हिंसा के मद्देनजर तनाव को देखते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सेंट्रल फोर्स को तैनात करने का आदेश देने की गुजारिश की थी। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका का विरोध किया था। सरकार की तरफ से वकील ने दलील दी गई कि केंद्रीय बलों को मुर्शिदाबाद में तैनात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि इससे कोई समस्या भी नहीं है।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि जब इस प्रकार के गंभीर मामले सामने आते हैं तो अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती और अगर जरूरत पड़ी तो अन्य स्थानों पर भी केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया जाएगा। इसी के साथ कोलकाता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स भेजने का आदेश जारी किया। उधर, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार कोलकाता से मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से कल्याण बनर्जी बतौर वकील पेश हुए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग पूरी तरह से राजनीतिक है।
वहीं याचिकाकर्ता की वकील सौम्या मजूमदार ने दलील दी कि मुर्शिदाबाद एक सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते अत्यंत संवेदनशील भी है। कुछ दिनों से वहां हिंसा की लगातार घटनाएं हो रही हैं और राज्य सरकार हिंसक घटनाओं पर काबू पाने में विफल है, ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करे। इस स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बलों को वहां तैनात किया जाना चाहिए। बता दें कि आज ही मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने एक पिता-पुत्र को मार डाला है।