नई दिल्ली। राजधानी में दिवाली पर पटाखें बैन करने के बाद आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए फैसला किया है, कि सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा इस बार भी नहीं हो सकेगी। त्योहारों को लेकर DDMA ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से बनाई गई यह नई गाइडलाइंस 15 नवंबर तक प्रभावी रहेंगी। इस दौरान छठ पूजा के साथ-साथ दिवाली और दशहरा का त्योहार भी आएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में पटाखों पर पहले ही बैन लगा हुआ है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए ऑर्डर में कहा गया है कि छठ पूजा के लिए मेला आयोजन करने की छूट नहीं है, और ना ही सार्वजिनक स्थान पर छठ पूजा मनाई जाएगी। कोरोना संकट की वजह से साल 2020 में भी सरकार की अपील पर लोगों ने घरों में ही छठ पूजा मनाई थी। बता दें कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश उत्सव, विसर्जन करने की भी छूट नहीं दी गई थ, साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई थी।
कब मनाई जाएगी छठ पूजा?
दिवाली के छह दिन बाद से ही छठ पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल छठ पूजा का त्योहार 8 नवंबर से शुरू होगा, जो अगले चार दिन तक जारी रहेगा
DDMA ने जारी की गाइडलाइंस
DDMA द्वारा सिर्फ छठ ही नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले सभी त्योहारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसमें कहा गया है कि फेस्टिव सीजन के दौरान दिल्ली में मेला, फूड स्टाल, झूले, रैली आदि की इजाजत नहीं दी जाएगी। छठ पूजा के लिए लिखा गया है कि सार्वजनिक जगहों, पब्लिक ग्राउंड, नदी के किनारों, मंदिरों आदि में छठ पूजा नहीं की जा सकेगी। ऐसे में लोगों को अपनों घर पर ही छठ पूजा करने के लिए कहा गया है।
पटाखों पर बैन
दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पटाखों पर पहले से ही बैन कर दिया गया है। मतलब इस बार भी दिवाली पर लोगों को पटाखे चलाने की इजाजत नही दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी।