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Mahua Moitra: TMC नेता महुआ मोइत्रा को ED की तरफ से फिर भेजा गया समन, जानिए क्या है पूरा मामला?

Mahua Moitra: दुबे ने मोइत्रा पर मौद्रिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया है। हालाँकि, मोइत्रा ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें अडानी समूह के व्यापारिक सौदों पर सवाल उठाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले के आलोक में महुआ मोइत्रा की संसदीय सदस्यता भी निलंबित कर दी गयी है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन के मामले में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा को तलब किया है। मोइत्रा को ईडी ने 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा फरवरी में फेमा के तहत मोइत्रा को समन जारी करने के बाद आया है। ये आरोप भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजे हैं, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने अडानी समूह के लेनदेन के संबंध में संसद में सवाल उठाए थे, जिससे कथित तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब हुई थी।

दुबे ने मोइत्रा पर मौद्रिक लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया है। हालाँकि, मोइत्रा ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्हें अडानी समूह के व्यापारिक सौदों पर सवाल उठाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले के आलोक में महुआ मोइत्रा की संसदीय सदस्यता भी निलंबित कर दी गयी है. निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले की जांच शुरू करने का अनुरोध किया था. एथिक्स कमेटी ने इन आरोपों में दम पाया और उनकी संसदीय सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की।

Enforcement Directorate

महुआ मोइत्रा को एक और झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसी दिन उनके द्वारा दायर एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्राई को उनके खिलाफ कोई भी “फर्जी और अपमानजनक” सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई है।