newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

Toolkit Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से शांतनु मुलुक को मिली 10 दिनों की ट्रांजिट बेल, निकिता जैकब पर फैसला कल

Toolkit Case: जैकब(Nikita Jacob) ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी, जिसपर अदालत अब बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि जैकब ने कोर्ट से गिरफ्तारी से चार हफ्तों की सुरक्षा मांगी है।

नई दिल्ली। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस अब निकिता जैकब और शांतनु मुलुक नाम के शख्स की तलाश में जुट गई है। बता दें कि इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। हालांकि इससे राहत पाने के लिए निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसपर अदालत अब बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि निकिता जैकब ने कोर्ट से गिरफ्तारी से चार हफ्तों की सुरक्षा मांगी है। हालांकि उन्हें यह सुरक्षा मिलेगी या नहीं, वो अब बुधवार को ही साफ हो पाएगा। बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब की अर्जी पर अपना फैसला कल यानी बुधवार, 17 फरवरी को सुनाएगी।

Nikita Jacob

गौरतलब है कि इस मामले में निकिता की तरफ से उनका पक्ष वकील मिहिर देसाई ने रखा तो वहीं वकील हितेन वेंगांवकर ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल का पक्ष रखा। वहीं टूलकिट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलुक की अर्जी पर अपना फैसला सुनाते हुए 10 दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि शांतनु मुलुक के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच में सुनवाई हुई।

बता दें कि टूलकिट केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने कहा कि इन निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु मुलुक ने मिलकर यह गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था और इसे फैलाया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि इन तीनों ने मिलकर गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के पहले एक जूम मीटिंग कर सोशल मीडिया पर इसकी लहर पैदा करने की रणनीति बनाई थी।