newsroompost
  • youtube
  • facebook
  • twitter

तमिलनाडु सरकार ने जारी किया आदेश, बिना आधार कार्ड नहीं कटेंगे बाल

कोरोना के बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं। जिसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है। जिसके तहत बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

चेन्नई। कोरोना के बीच लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ गया है। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खोल दिए गए हैं। जिसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए एसओपी जारी कर दी है। जिसके तहत बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।

राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक, अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सैलून 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे। जिसमें 8 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके अलावा सैलून में एसी नहीं चलेंगे। सैलून में आने वाले लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और उन्हें पहले हाथ सैनिटाइज करना होगा। इसके बाद वह आरोग्य सेतु ऐप की डिटेल दिखाएंगे।

इसके अलावा सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे। अगर कस्टमर का बिल एक हजार रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा। सैलून में आ रहे लोगों का कहना है कि दो महीने के बाद सैलून खुलने से हम खुश हैं। हम सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं।

आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा रहे हैं। सैलून मालिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही नाई को हर वक्त मास्क और साफ-सफाई बनाए रखने का आदेश दिया गया है।