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हाईकोर्ट ने शराब पर लगी कोरोना फीस पर रोक लगाने से किया इंकार, मांगा जवाब

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया है। इसके बाद दिल्ली में 5 मई से शराब महंगी हो गई है। ये फीस एमआरपी पर 70 फीसद लगाई गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शराब की बिक्री पर लगी कोरोना फीस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस संबंध में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस हरी शंकर की बेंच ने नोटिस जारी किया है जिसमें 29 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

delhi highcourt

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब पर विशेष “कोरोना शुल्क” लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।

liquor Shop

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया।

CM Arvind Kejriwal

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया है। इसके बाद दिल्ली में 5 मई से शराब महंगी हो गई है। ये फीस एमआरपी पर 70 फीसद लगाई गई है।