लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल व्यावसायिक वातावरण और उच्च-स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के सम्बंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) ओपन एक्सेस के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे उद्योगजगत की लम्बे समय से लम्बित मांग की पूर्ति हो सकेगी।
इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव, अरविंद कुमार ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट online.upptcl.org/abt पर ओपन एक्सेस विद्युत के उपयोग हेतु ‘मानक संचालन प्रक्रिया’(स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को अपलोड किया है और ‘उपलब्धता आधारित टैरिफ (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ-एबीटी) मीटर’ लगाने हेतु अनुमति, निरीक्षण एवं स्थापना की स्वीकृति के लिए ‘ऑनलाइन एबीटी पोर्टल’ को अपनी वेबसाइट से एकीकृत कर दिया है। एबीटी मीटर, विशेष रूप से ओपन एक्सेस के माध्यम से, बिजली की आपूर्ति के लिए ऊर्जा अनुश्रवण और बिलिंग बल्क इंटर यूटिलिटी पावर फ्लो के लिए समाधान प्रदान करते हैं।
इसके अलावा शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस विद्युत का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक अब निर्धारित आवेदन प्रारूप (एसटी-11) पर पंजीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र (यूपीएसएलडीसी) के वेब पोर्टल www.eass.upsldc.org/eass/OAPreRegistration.jsp के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
ओपन एक्सेस के लिए उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के नियमों के अनुसार ‘शॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस’ से यह तात्पर्य है कि एक बार में 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए राज्यांतरिक (इंट्रा-स्टेट) ट्रांसमिशन सिस्टम तथा/अथवा वितरण प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ज्ञात हो कि ग्राहक के पंजीकरण का उद्देश्य ओपन एक्सेस विद्युत संचरण की बुनियादी सूचना दर्ज करना है, जिसके आधार पर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा ट्रांसमिशन तथा/अथवा वितरण प्रणाली में परिचालन संबंधी मानदण्डो का आकलन किया जाता है।