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CJI NV Ramana: सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस बने एन वी रमण, राष्ट्रपति कोविंद ने दिलाई शपथ

Justice NV Ramana sworn in as 48th CJI: न्यायमूर्ति एन वी रमण ने शनिवार को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

नई दिल्ली। न्यायमूर्ति एन वी रमण ने शनिवार को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, न्यायमूर्ति रमण का कार्यकाल 26 अगस्त, 2022 तक होगा। 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में अपने पद से हटने से पहले न्यायमूर्ति रमण दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस रमण को 2000 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। 6 अप्रैल को राष्ट्रपति ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन वी रमण की नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए थे। 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति रमण ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला।

अक्टूबर 2020 में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखा था कि राज्य का हाई कोर्ट उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर और गिराये जाने का आरोप लगाया था। पत्र में आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति रमण हाईकोर्ट को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन मामलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो राज्य सरकार को प्रभावित करते हैं। हालांकि, इन-हाउस पूछताछ में इन आरोपों में कोई सबूत नहीं मिले।

न्यायमूर्ति रमण ने शीर्ष अदालत में कई हाई-प्रोफाइल मामलों की अध्यक्षता की है। पिछले साल मार्च में, न्यायमूर्ति रमण ने पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का नेतृत्व किया, जिसने सात न्यायाधीशों वाली एक बड़ी पीठ के हवाले कर दिया, जिसमें अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक समूह था, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था।

NV Ramana CJI

पिछले साल जनवरी में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में जस्टिस रमण ने मौलिक अधिकारों की प्रकृति पर विस्तार से घोषणा की और कहा कि इंटरनेट पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले ने कश्मीर घाटी में इंटरनेट की अंतिम वापसी सुनिश्चित की।

न्यायमूर्ति रमण ने तीन न्यायाधीशों वाली पीठ का भी नेतृत्व किया, जिसने कांग्रेस के 17 बागी विधायकों और कर्नाटक के जेडीएस के इस्तीफे से उत्पन्न हुई कानूनी सवालों से निपटारा किया। न्यायमूर्ति रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व और सीटिंग सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों में मुकदमे में तेजी लाने का भी आदेश दिया।