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Baba Ramdev: कम नहीं हो रहीं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें, अब भ्रामक विज्ञापन मामले में केरल के कोर्ट ने किया तलब

Baba Ramdev: भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते दिनों ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अखबारों में माफीनामा भी छपवाया था। इस मामले में अभी बाबा रामदेव और बालकृष्ण को पूरी तरह राहत नहीं मिली है।

कोझिकोड। योग गुरु और उत्तराखंड में पतंजलि दिव्य फार्मेसी चलाने वाले बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं। अब केरल के कोझिकोड स्थित कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 3 जून को तलब किया है। योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ ये मामला पतंजलि की तरफ से बनाई जाने वाली कुछ दवाइयों के जरिए बीमारियों को ठीक करने के भ्रामक विज्ञापन का है।

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश होना है। कोझिकोड के सहायक औषधि नियंत्रक ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ ड्रग्स और जादुई उपचार एक्ट के तहत केस कराया है। पतंजलि के उत्पादों में दिव्य लिपिडोम है। इस दवा से कोलेस्ट्रॉल और डिस्लिपिडेमिया को खत्म करने का दावा किया गया था। वहीं, पतंजलि न्यूट्रेला डायबिटिक केयर से शुगर की बीमारी और वजन को कम करने का भ्रामक विज्ञापन छापा गया था। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि के खिलाफ इससे पहले केरल में कई औषधि नियंत्रक दफ्तरों ने केस दर्ज कराया था।

भ्रामक विज्ञापन मामले में बीते दिनों ही बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अखबारों में माफीनामा भी छपवाया था। इस मामले में अभी बाबा रामदेव और बालकृष्ण को पूरी तरह राहत नहीं मिली है। केरल में बाबा रामदेव की पतंजलि के उत्पादों के जरिए बीमारियों को दूर करने के विज्ञापन मामले में एक आई स्पेशलिस्ट ने फरवरी 2022 में पहली बार शिकायत की थी। उसी के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए मुश्किलों का पिटारा खुला। अब देखना ये है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को केरल की अदालत महज माफीनामा दिलाकर राहत देती है, या सख्त सजा सुनाती है।