
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा और मध्यमवर्ग को कुछ राहत दी है। इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती बढ़ाने का एलान वित्त मंत्री ने किया है। बजट भाषण पढ़ते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम में जो रिटर्न दाखिल करेंगे, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75000 रुपए सालाना की छूट मिलेगी। पहले ये 5000 रुपए थे। इसके अलावा फैमिली पेंशन वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपए की गई है। ये फायदा भी नई टैक्स रिजीम में ही मिलेगा।
#WATCH | #UnionBudget2024: FM Sitharaman says, “As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to Rs 17,500. Apart from these, I am also making some other changes. Revenue of about Rs 37,000 crore will be forgone while revenue of about… pic.twitter.com/YentzmJQx1
— ANI (@ANI) July 23, 2024
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 7 लाख की आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख पर 10 फीसदी इनकम टैक्स होगा। 10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी इनकम टैक्स लिया जाएगा। 12 से 15 लाख की आय पर 20 लाख और 15 लाख सालाना से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स को आसान बनाने, 6 महीने में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की व्यापक समीक्षा का एलान भी किया गया। वक्त पर टीडीएस न भरना अब अपराध नहीं माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा से टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमे कम होंगे।
चैरिटी के मामलों में अलग-अलग की जगह एक टैक्स छूट की व्यवस्था होगी। विभिन्न भुगतान के लिए टीडीएस पर 5 की जगह 2 फीसदी लगेगा। यूटीआई या म्युचुअल फंड की फिर से खरीदारी पर 20 फीसदी टीडीएस अब नहीं लगेगा। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को बड़ा फायदा देते हुए उन पर टीडीएस को 1 फीसदी से कम कर 0.1 फीसदी किया गया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी किया गया है। कई एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी STCG 20 फीसदी भी किया गया है। इन दोनों फैसलों की वजह से शेयर बाजार ने बजट भाषण के दौरान गोता लगा लिया। इससे निवेशकों को बड़ा नुकसान होगा।